सरकार ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों द्वारा अकाउंट बनाने से पहले माता-पिता की सत्यापित सहमति लेनी होगी।

सरकार ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों द्वारा अकाउंट बनाने से पहले माता-पिता की सत्यापित सहमति लेनी होगी।



सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का बहुप्रतीक्षित मसौदा जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बच्चों द्वारा कोई भी अकाउंट बनाने से पहले सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति लेनी होगी।

इसके अलावा, मसौदा नियमों के अनुसार, माता-पिता की पहचान और आयु को भी स्वैच्छिक रूप से प्रदान किए गए पहचान प्रमाण के माध्यम से मान्य और सत्यापित करना होगा, जो "कानून या सरकार द्वारा सौंपी गई किसी संस्था द्वारा जारी किया जाएगा"।

नियमों के अनुसार, संस्थाएं व्यक्तिगत डेटा का उपयोग और प्रसंस्करण तभी कर पाएंगी जब व्यक्तियों ने सहमति प्रबंधकों को अपनी सहमति दे दी होगी, जो ऐसी संस्थाएं होंगी जिन्हें लोगों की सहमति के रिकॉर्ड का प्रबंधन करने का काम सौंपा जाएगा।

Latest Current Affairs 2025 Online Exam Quiz for One day Exam Online Typing Test CCC Online Test , CCC MCQ Python Programming Tutorials Best Computer Training Institute in Prayagraj (Allahabad) O Level NIELIT Study material and Quiz career counselling in allahabad Website development Company in Allahabad