सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की है।
यह निर्णय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान की 9 अप्रैल को होने वाली सेवानिवृत्ति के मद्देनजर लिया गया है।
18 सितंबर, 1964 को जन्मे न्यायमूर्ति पल्ली ने 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एल.एल.बी. (बैचलर ऑफ लॉ) की डिग्री प्राप्त की और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की।
अपने कानूनी करियर के दौरान उन्होंने सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, औद्योगिक और श्रम कानूनों से संबंधित मामलों को संभाला। न्यायमूर्ति पल्ली ने सितंबर 2004 से मार्च 2007 तक पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें अप्रैल 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।