सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम याचिकाओं पर केंद्र को और समय दिया; अगली सुनवाई तक कोई नियुक्ति नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम याचिकाओं पर केंद्र को और समय दिया; अगली सुनवाई तक कोई नियुक्ति नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र के इस आश्वासन पर गौर किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक, अधिसूचना द्वारा घोषित या पंजीकृत 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' सहित वक्फ को न तो गैर-अधिसूचित किया जाएगा और न ही उसके स्वरूप में कोई बदलाव किया जाएगा।