सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी मामलों की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा 6 माह तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी मामलों की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा 6 माह तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को बाल तस्करी के लंबित मुकदमों के बारे में डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया है, जिसे छह महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। न्यायालय ने लापरवाही के खिलाफ चेतावनी दी और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया, जिसमें नवजात शिशुओं की तस्करी होने पर अस्पताल के लाइसेंस निलंबित करना भी शामिल है।